नई दिल्ली, ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट: अब सरकारी संगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिये पात्र होंगे, 7वे वेतन आयोग की सिफारिश. केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है.
यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम-से-कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग की है.
केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गये हैं.
बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये करने के लिये संशोधन का प्रस्ताव किया गया. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है.
नियोक्ताओं के साथ राज्य प्रतिनिधियों ने भी ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर सहमति जतायी.
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